नयी दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सिख विरोधी दंगे के आरोपी सज्जन कुमार को आज कोर्ट ने बड़ी राहत दी. द्वारका कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचकले पर अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. सिख विरोधी दंगा में सज्जन कुमार समेत पांच अन्य लोग आरोपी हैं.
सज्जन कुमार को अदालत ने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आदेश दिया है इसके अलावा उन्हें अनुमति के बगैर कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं है. ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में सिख विरोधी दंगे फैल गये थे. इस दौरान दिल्ली कैंट के राजनगर में पांच सिखों की हत्या हो गयी थी जिसमें हर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह शामिल थे.