सिख विरोधी दंगा के आरोपी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को मिली अग्रिम जमानत

Updated at : 21 Dec 2016 5:48 PM (IST)
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सिख विरोधी दंगा के आरोपी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को मिली अग्रिम जमानत

नयी दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सिख विरोधी दंगे के आरोपी सज्जन कुमार को आज कोर्ट ने बड़ी राहत दी. द्वारका कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचकले पर अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. सिख विरोधी दंगा […]

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नयी दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सिख विरोधी दंगे के आरोपी सज्जन कुमार को आज कोर्ट ने बड़ी राहत दी. द्वारका कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचकले पर अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने मंगलवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. सिख विरोधी दंगा में सज्जन कुमार समेत पांच अन्य लोग आरोपी हैं.

सज्जन कुमार को अदालत ने जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आदेश दिया है इसके अलावा उन्हें अनुमति के बगैर कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं है. ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में सिख विरोधी दंगे फैल गये थे. इस दौरान दिल्ली कैंट के राजनगर में पांच सिखों की हत्या हो गयी थी जिसमें हर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह शामिल थे.

इस मामले में मृतक के भाई जगशेर सिंह इस मामले में अहम गवाह थे. सीबीआइ ने 2005 में जगदीश कौर की शिकायत और न्यायमूर्ति जीटी नानावटी आयोग की सिफारिश पर दिल्ली कैंट मामले में सच्जन कुमार कैप्टन भागमल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, गिरधारी लाल, कृष्ण खोखर और पूर्व पार्षद बलवंत खोखर के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
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