नयी दिल्ली : सरकार ने पेट्रोल पंपों और हवाईअड्डों पर टिकट खरीद में पुराने 500 रुपये के नोट के उपयोग पर शनिवार से रोक लगाने का फैसला किया है. इससे पहले, सरकार ने पिछले सप्ताह जन-उपयोगी सेवाओं के बिल, पेट्रोल खरीदने, मोबाइल रिचार्ज, रेल टिकट और हवाईअड्डों पर हवाई टिकट खरीदने के लिए 15 दिसंबर तक 500 रुपये के पुराने नोट के उपयोग की छूट दी थी. 500 के पुराने नोटों के दुरुपयोग की शिकायत मिलने के बाद दो दिसंबर की मध्यरात्रि से हवाईअड्डों और पेट्रोल पंपों पर पुराने नोट के उपयोग की छूट वापस लेने का फैसला किया गया है. एलपीजी की आपूर्ति छूट श्रेणी में बनी रहेगी और इसका भुगतान पुराने 500 रुपये के नोट में किया जा सकेगा. सरकार को शिकायत मिली थी कि 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल कालेधन को सफेद करने में हो रहा है.
अब 500 रुपये के पुराने नोटों का इस्तेमाल सार्वजनिक सेवाओं के बिल भुगतान, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की खरीद, रेलवे टिकट, सरकारी अस्पताल व दवा दुकान में भुगतान, 2000 रुपये तक की स्कूल की फीस और सरकारी बीज भंडार से खरीदारी में 15 दिसंबर तक हो सकेगा.
मालूम हो कि आठ दिसंबर को जब पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी तो 500 व 1000 के पुराने नोटों के जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल के लिए 72 घंटे की छूट दी गयी थी. बाद में इसकी अवधि बढ़ायी गयी. 24 नवंबर को 1000 के पुराने नोट का जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल पर रोक लगा दी गयी. 500 के पुराने नोट के इस्तेमाल को लेकर तीसरी बार आदेश में बदलाव किया गया है.
आज रात 12 बजे के बाद एनएच के सभी टोल प्लाजा में भी
वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर पुराने नोट में टोल के भुगतान के लिए मिली छूट भी शुक्रवार को समाप्त हो जायेगी. एनएच के सभी टोल प्लाजा में कार्ड स्वैप (पीओएस) मशीनें लगायी गयी हैं. इसके जरिये लोग अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिये भुगतान कर सकते हैं. हालांकि दो दिसंबर की मध्यरात्रि से 200 रुपये से अधिक के टोल या फास्ट टैग की खरीद के लिए 500 रुपये के उपयोग की अनुमति होगी. टोल ई-वालेट के जरिये भी दिया जा सकता है.