मुरैना: मुरैना जिले में जाैरा की एक अदालत ने एक महिला को अपने पति की सिर काटकर हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है.जौरा के अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने एक फैसले में कल अभियुक्त राधाबाई को अपने पति राधेश्याम यादव की हत्या के मामले में साक्ष्यों के आधार पर उम्रकैद की सजा सुनाई.
अदालत ने आरोपी को सजा देने के साथ-साथ उसपर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र के ग्राम उरहेड़ी में एक अक्तूबर 2010 को आपसी अनबन के चलते राधाबाई ने अपने पति राधेश्याम यादव की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी.उन्होंने कहा कि बाद में मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर थाना बागचीनी में राधाबाई के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया और जौरा के अपर सत्र न्यायालय में मामला पेश किया गया. पुलिस ने मृतक और उसकी पत्नी के शयन कक्ष से हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किया था.