नयी दिल्ली: आप सरकार की योजनाओं के लिए नई बाधा पेश करते हुए केंद्रीय विधि मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार के विधायी कार्यों का संचालन करने वाले नियम संवैधानिक हैं जहां जन लोकपाल विधेयक को पारित करने से पहले केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता है.
विधायी कार्य नियम (टीबीआर) के तहत यह अनिवार्य है कि उपराज्यपाल प्रत्येक विधायी प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजे जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरुरत हो सकती है. दिल्ली सरकार ने नियमों की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े किए थे और कहा है कि उन्हें बदले जाने की आवश्यकता है अन्यथा राष्ट्रीय राजधानी के लिए कानून दिल्ली विधानसभा नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय बनाएगा.
सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई राय में विधि मंत्रeलय ने संकेत दिया है कि जन लोकपाल विधेयक को पारित करने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए क्योंकि टीबीआर के अनुसार केंद्र सरकार के साथ भी यही स्थिति है.