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डांस बार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पुराने नियमों पर ही संचालन का आदेश

नयी दिल्ली : डांस बार संचालकों को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यहां महाराष्ट्र में डांस बार को पुराने नियम एवं शर्तो के साथ संचालित करने की मंजूरी दे दी है. इन पुराने नियमों के तहत शराब परोसने की अनुमति होगी, लेकिन प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. नये नियमों […]

नयी दिल्ली : डांस बार संचालकों को एक बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यहां महाराष्ट्र में डांस बार को पुराने नियम एवं शर्तो के साथ संचालित करने की मंजूरी दे दी है. इन पुराने नियमों के तहत शराब परोसने की अनुमति होगी, लेकिन प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. नये नियमों में डांस बार को 11.30 बजे रात तक ही खोलने की अनुमति दी गई थी, शराब परोसने पर रोक थी तथा डांस बार के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने थे. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की खंडपीठ ने कहा, ‘लाइसेंस धारी लोगों को पुराने नियम एवं शर्तो के मुताबिक अनुमति जारी रहनी चाहिए.’

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, डांस बार में शराब क्यों नहीं परोसी जा सकती जबकि उन्हें लाइसेंस दिया गया है. सरकार कानून बनाकर शराब को प्रतिबंधित कर सकती है लेकिन जिनके पास लाइसेंस मिले हैं उन्हें शराब परोसने से कैसे रोक सकते हैं. राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो डांस बार में काम करने वाली महिलाओं के सम्मान की रक्षा करे और उन्हें संरक्षण प्रदान करे. इस मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि डांस बारों में डांस के वक्त पैसे उड़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती. ये महिलाओं के गौरव, सभ्यता और शिष्टाचार के खिलाफ है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुपये उड़ाने से महिलाओं को बुरा लगेगा या अच्छा. सुनवाई के दौरान डांस बार वालों की तरफ से कहा गया है कि राज्य सरकार ने जो नया एक्ट बनाया है उसमें कई खामियां हैं. अश्लील डांस करने पर तीन साल की सजा का प्रावधान रखा गया है जबकि IPC में अश्लीलता के तहत तीन माह की सजा का प्रावधान है.

एक्ट में कहा गया है कि अगर डांस बार का लाइसेंस है तो आर्केस्ट्रा का लाइसेंस नहीं मिलेगा. सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तो लोग आना पसंद नहीं करेंगे. उन्होंने कहा, लोगों के पास गोपनीयता का कुछ अधिकार है. इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि डांस बार के बाहर प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए.

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