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दिल्ली हिट एंड रन मामले में किशोर पर चलेगा वयस्क की तरह मुकदमा

नयी दिल्ली :दिल्ली के सिविल लाइंस में मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में दोषी नाबालिग के खिलाफ बालिग की तरह मुकदमा चलेगा. मर्सिडीज चालकनाबालिग एक व्यक्ति को कुचलकर आगे निकलगया था, जिसमें उसकी मौत हो गयी थी. आरोपी नाबालिग अपने पिता की गाड़ी चला रहा था. पिता की मर्सिडीज चलाते हुए एक मार्केटिंग एक्जेक्यूटिव को […]

नयी दिल्ली :दिल्ली के सिविल लाइंस में मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में दोषी नाबालिग के खिलाफ बालिग की तरह मुकदमा चलेगा. मर्सिडीज चालकनाबालिग एक व्यक्ति को कुचलकर आगे निकलगया था, जिसमें उसकी मौत हो गयी थी. आरोपी नाबालिग अपने पिता की गाड़ी चला रहा था. पिता की मर्सिडीज चलाते हुए एक मार्केटिंग एक्जेक्यूटिव को कथित रूप से कुचलने वाले किशोर पर निचली अदालत में वयस्क की भांति मुकदमा चलाने का फैसलाउसके पूर्व के रिकॉर्ड व अन्य तथ्यों के आधार पर लियागया है.

सिद्धार्थ शर्मा सड़क पार कर रहे थे तभी एक तेज रफ्तार से आ रही मर्सिडीज ने उन्हें कुचल दिया औऱ उनकी मौत हो गयी थी. शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने इस मामले में किशोर के खिलाफ एक वयस्क के तौर पर निचली अदालत में मामला चलाने की अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
गौरतलब है कि घटना 4 अप्रैल को घटी उसके चार दिनों के बाद आऱोपी बालिग हुआ था. अब अदालत ने यह फैसला लिया है कि उस परवयस्कयुवक की तरह ही मुकदमा चलेगा. घटना के बाद पुलिस ने अपील की थी कि इसके खिलाफ नाबालिग के आधार पर मुकदमा चले लेकिन इस अपील के किलाफ कोर्ट में शिकायत की गयी और आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया.
इस मामले को लेकर अदालत में एक लंबी बहस चली जिसमें अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि किशोर ने यातायात उल्लंघन पहले भी किये हैं और उसने ‘‘एक वयस्क होने का दावा करके पुलिस और अदालत को धोखा दिया है. किशोर 16-18 वर्ष की आयु समूह में आता है और यह अपराध ‘‘जघन्य अपराधों’’ की श्रेणी में है इसलिए उसके खिलाफ सुनवाई निचली अदालत में स्थानांतरित की जानी चाहिए. स मामले में पहले किशोर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत एक ही मामला दर्ज किया गया था. अब उसके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट धारा 304, 279 और 337 के तहत दायर की गयी है.

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