नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए आज उनके प्रधान सचिव के कार्यालय पर सीबीआई के छापे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘‘मानहानिपूर्ण एवं उनकी छवि धूमिल करने वाले” शब्दों का कथित रुप से प्रयोग करने के लिए उन पर दर्ज आपराधिक शिकायत खारिज कर दी.
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अदालत ने प्रधानमंत्री पर ट्वीट के लिए केजरीवाल के खिलाफ शिकायत खारिज की
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए आज उनके प्रधान सचिव के कार्यालय पर सीबीआई के छापे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘‘मानहानिपूर्ण एवं उनकी छवि धूमिल करने वाले” शब्दों का कथित रुप से प्रयोग करने के लिए उन पर दर्ज आपराधिक शिकायत खारिज कर […]
केजरीवाल के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया था कि 15 दिसंबर 2015 को उनके ट्विटर एकाउंट पर उनकी यह टिप्पणी कि ‘मोदी कायर और मनोरोगी’ हैं, मानहानिपूर्ण एवं राजद्रोह के बराबर है. हालांकि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने शिकायत खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो राज्य की शांति भंग करता हो या सरकार की संप्रभुता की अवमानना करते हुए घृणा पैदा करता हो.
अदालत ने कहा, ‘‘इस मामलों के तथ्यों से यह साफ है कि सीबीआई छापे के बाद मुख्यमंत्री द्वारा प्रयुक्त कथित आपत्तिजनक वाक्य छापे से पैदा हताशा पर जाहिर किये गये शब्द थे। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द और वाक्य की मंशा राज्य की शांति भंग करना नहीं है जो अज्ञानी लोगों को देश के कानून और सरकार को अस्थिर करने के लिए प्रेरित करे।” शिकायतकर्ता . वकील प्रदीप द्विवेदी ने भादंसं की धाराओं 124 ए (देशद्रोह) और 500 (मानहानि) के तहत केजरीवाल के अभियोजन की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि टिप्पणियों के पीछे ‘‘देशद्रोह वाली मंशा” है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ ‘‘घृणा और अवमानना” पैदा करती हैं.
अदालत ने कहा कि शिकायत के साथ दी गई अखबारों की खबरों को पढने से यह साफ होता है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रयुक्त कथित आपत्तिजनक शब्द देशद्रोह के अपराध के अवयवों को पूरा नहीं करते और शिकायत सही नहीं है तथा देशद्रोह का आरोप बनता नहीं है.
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