नयी दिल्ली : सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि बढ़ाकर 11 जुलाई कर दी गयी है. उन्हें इस शर्त पर छूट दी गयी है कि वो 200 करोड़ रुपये जमा करेंगे. सुब्रत रॉय को उनकी मां के अंतिम संस्कार के लिए 4 हफ्ते का पैरोल दिया गया था जिसकी अवधि 11 जुलाई तक बढ़ा दी गयी.
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सहारा प्रमुख की पैरोल 11 जुलाई तक बढ़ी, 200 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश
नयी दिल्ली : सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि बढ़ाकर 11 जुलाई कर दी गयी है. उन्हें इस शर्त पर छूट दी गयी है कि वो 200 करोड़ रुपये जमा करेंगे. सुब्रत रॉय को उनकी मां के अंतिम संस्कार के लिए 4 हफ्ते का पैरोल दिया गया था जिसकी अवधि 11 जुलाई तक बढ़ा […]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह 200 करोड़ रुपये जमा करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह आदेश भी दिया है कि वो सहारा की संपत्ति की बोली लगाना जारी रखें . सुब्रत रॉय ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा बंद लिफाफे में दिया और अनुरोध किया कि उनकी संपत्ति की जानकारी सील बंद लिफाफे में ही रखी जाए. सुप्रीम कोर्ट अब सहारा की संपत्ति का आकलन करेगा.
पैरोल पर बाहर रहने के दौरान सुब्रत रॉय कड़ी सुरक्षा में रहेंगे. उन्हें कहीं बाहर जाने से पहले इसकी सूचना देनी होगी. ध्यान रहे कि सहारा प्रमुख को उनकी मां ( 95 वर्षीय छबि रॉय) की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए 4 हफ्ते के परोल पर छोड़ा गया था . अंत्येष्टि पूरे धार्मिक विधान के साथ गोमती किनारे स्थित बैकुण्ठ धाम में संपन्न हुई. बीते दो साल से सहारा प्रमुख जेल में हैं उन पर निवेशकों का पैसा वापस ना लौटाने का आरोप लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से सहारा प्रमुख की संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है ताकि निवेशकों का पैसा वापस लौटाया जा सके
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