मुंबई : इंडियन होटल्स एंड रेस्तरां एसोसिएशन (एएचएआर) ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर रेस्तरां और होटलों में के लिये महानगर पुलिस द्वारा रात डेढ़ बजे तक की समय सीमा निर्धारित करने के निर्णय को आज बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी.
मुंबई पुलिस के आयुक्त के दिशानिर्देश के बाद ठाणे और नवी मुंबई के पुलिस आयुक्तों ने भी गंभीर अपराध और कानून-व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने का हवाला देते हुए यही समय सीमा निर्धारित की है. निर्देश से व्यथित एएचएआर ने उच्च न्यायालय में याचिका दी है और पुलिस को यह समय सीमा वापस लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है.
याचिका के मुताबिक महाराष्ट्र के गृह विभाग और आबकारी विभाग ने क्रमश: 19 और 24 दिसंबर को सर्कुलर जारी कर होटल एवं रेस्तरां को सुबह पांच बजे तक खुले रहने की अनुमति दे दी थी. बहरहाल सर्कुलर में कहा गया कि होटल मालिकों को पुलिस आयुक्त से अनुमति लेनी चाहिए.
याचिकाकर्ताओं की वकील वीणा थडाणी ने कहा, लेकिन आयुक्त ने एकतरफा आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी भी ढाबे, होटल या रेस्तरां को रात डेढ़ बजे के बाद नहीं खुलना चाहिए. इस तरह की समय सीमा पांच सितारा होटलों और पबों पर नहीं लगाई गई है. उन्होंने कहा,ह्यह्यउन्हें सुबह तीन बजे तक खुला रहने की अनुमति है. इस तरह का भेदभाव क्यों ?
यह काफी भेदभावपूर्ण रवैया है. क्या सिर्फ धनी लोगों को पार्टी करने और उत्सव मनाने की छूट है ? याचिका में यह भी कहा गया है कि होटल एवं रेस्तरां ने पार्टी का प्रबंध करने और टिकट बेचने में काफी धन खर्च कर रखा है. मामले को उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष रखा गया है जो कल मामले पर सुनवाई करेगी.