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झड़प के मामले में अदालत ने 27 दलितों को अग्रिम जमानत दी

चेन्नई: तिरुवल्लुर जिले में मंदिर में प्रवेश को लेकर हुए झड़प के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को दो वकीलों सहित 27 दलितों को अग्रिम जमानत दे दी. न्यायमूर्ति केबीके वासुकी ने अपने आवास पर विशेष सुनवायी के दौरान यह आदेश जारी किया. न्यायाधीश ने 27 दलितों की ओर से जमानत के लिए […]

चेन्नई: तिरुवल्लुर जिले में मंदिर में प्रवेश को लेकर हुए झड़प के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को दो वकीलों सहित 27 दलितों को अग्रिम जमानत दे दी.

न्यायमूर्ति केबीके वासुकी ने अपने आवास पर विशेष सुनवायी के दौरान यह आदेश जारी किया. न्यायाधीश ने 27 दलितों की ओर से जमानत के लिए दायर तीन आवेदनों पर सुनवायी करते हुए दो वकीलों को निर्देश दिया कि वे 15 दिनों तक एग्मोर के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हों. प्राथमिकी में नामजद बाकि 25 दलितों को उन्होंने कहा कि वे विल्लुपुरम में रहें और अगले आदेश तक रोज सुबह 11 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्ताक्षर करें. शनिवार को अवकाश होने के कारण न्यायाधीश ने जमानत याचिका पर अपने आवास पर सुनवायी की.

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