अहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में विशेष जांच टीम द्वारा उन्हें और अन्य को क्लिन चिट दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका आज खारिज कर दी. जकिया कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं. मेट्रोपोलिटन […]
अहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में विशेष जांच टीम द्वारा उन्हें और अन्य को क्लिन चिट दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका आज खारिज कर दी. जकिया कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बीजे गणत्र ने खुली अदालत में फैसला सुनाते हुए जकिया के वकील मिहिर देसाई से कहा कि उनकी याचिका खारिज की जाती है और उन्हें उपरी अदालत में जाने की स्वतंत्रता है.जकिया के पति उन 68 लोगों में शामिल थे जो गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में हुये अग्निकांड के बाद भड़के दंगों के दौरान यहां गुलबर्ग सोसाइटी में हुए नरसंहार में मारे गए थे.
जकिया (74) ने 15 अप्रैल को एक विरोध याचिका दायर कर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी की मामला बंद करने को लेकर दाखिल रिपोर्ट पर ऐतराज जताया था. रिपोर्ट में नरसंहार की साजिश में मोदी की सहअपराधिता को खारिज कर दिया गया था. अदालत में मौजूद याचिकाकर्ता उस वक्त रो पड़ी जब फैसला सुनाया गया और कहा कि वह एक महीने में इसके खिलाफ उपरी अदालत में अपील करेगी.