नयी दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से संचालित सिविल सेवा परीक्षा देने वाले छात्रों की अधिकतम आयु और उम्मीदवारों के लिए परीक्षा देने के प्रयासों की संख्या में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्री वी नारायणसामी ने कहा कि विभिन्न वर्गो की ओर से सिविल सेवा परीक्षा देने वाले छात्रों की अधिकतम आयु और उम्मीदवारों के लिए परीक्षा देने के प्रयासों की संख्या में छूट देने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि परीक्षा के संशोधित प्रारुप में परीक्षा पत्रों की संख्या पहले जैसी ही रहेगी लेकिन वैकल्पिक विषयों की संख्या दो से घटाकर एक कर दी गई है जिसके बाद इन पत्रों की संख्या चार से घटकर दो हो गई. हालांकि सामान्य अध्ययन के पत्रों की संख्या दो से बढ़ाकर चार कर दी गई है.
मंत्री ने कहा कि इससे हालांकि उम्मीदवारों पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा देने वाले छात्रों की अधिकतम आयु और उम्मीदवारों के लिए परीक्षा देने के प्रयासों की संख्या में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है.