जोधपुर: सलमान खान के वकील ने आज कहा कि अभिनेता के खिलाफ सीधे तौर पर ऐसे कोई सबूत नहीं हैं जिससे यह साबित हो कि वर्ष 1998 में काले हिरन के कथित शिकार के दौरान उनके पास ऐसे हथियार थे जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी. सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने आज एसीजेएम (जोधपुर जिला) अदालत में दावा किया कि अभिनेता के खिलाफ मामला झूठ का पुलिंदा है जिसमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल नहीं किया गया.
सारस्वत ने कहा कि दलीलों के दौरान, अधिकारी मेरे कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. गौरतलब है कि 15 अक्तूबर 1998 को वन विभाग द्वारा सलमान के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत एक अलग मामला दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया कि काले हिरन के कथित शिकार के दौरान अभिनेता के पास मौजूद हथियारों के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी और इसलिए वे उनका अवैध रुप से प्रयोग कर रहे थे.
सारस्वत ने कहा कि इस शिकायत पर, लूनी पुलिस ने शस्त्र अधिनियम की धारा 3,25 और 27 के तहत अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस बीच, मजिस्ट्रेट चंद्रकला जैन ने इस मामले में सलमान के खिलाफ शस्त्र अधिनियम में अभियोजन पक्ष के अंतिम गवाह की सुनवाई 15 जनवरी तक स्थगित कर दी.
तत्कालीन अतिरिक्त एसपी और जांच अधिकारी अशोक पाटनी आज एसीजेएम (जोधपुर जिला) अदालत में आज शुरु हुई सुनवाई में पेश हुए.