इंटरनेट डेस्क नरौदा पाटिया केस के आरोपी सुरेश छारा को पत्रकार रेवती लोल पर हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. सुरेश छारा को नरोदा पाटिया कांड में दोषी पाया गया था. अदालत ने छारा को 31 साल की सजा दी है. कुछ दिनों के लिए वो पेरोल पर बाहर आया था. इस […]
इंटरनेट डेस्क
नरौदा पाटिया केस के आरोपी सुरेश छारा को पत्रकार रेवती लोल पर हमले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. सुरेश छारा को नरोदा पाटिया कांड में दोषी पाया गया था. अदालत ने छारा को 31 साल की सजा दी है. कुछ दिनों के लिए वो पेरोल पर बाहर आया था. इस दौरान उसने पत्रकार पर हमला कर दिया.
दरअसल पत्रकार रेवती लोल गुजरात दंगों पर किताब लिख रही हैं. इसी सिलसिले में वो रेवती लोलसुरेश छारा की पत्नी की शिकायत पर उससे मिलने गयी थीं. इस दौरान शुरुआती बातचीत में ही सुरेश उग्र हो गया और रेवती पर घूंसों से हमला कर दिया. बाद मेंरेवती की शिकायत पर पुलिस ने सुरेश छारा को गिरफ्तार कर लिया.
पत्नी ने भी लगाया है आरोप
सुरेश छारा की पत्नी ने भी आरोप लगाया है कि जब भी वो पैरोल पर बाहर आता है तो मारपीट करता है. सुरेश की पत्नी ने बकायदा कोर्ट में अर्जी देकर कहा था कि सरेश को फिर पेरोल न दी जाए. सुरेश के इस व्यवहार से पीड़ित पत्नी को पत्रकार रेवती लोल ने मदद किया. अपने पति के व्यवहार से तंग आकर पत्नी आत्महत्या करना चाहती थी. रेवती ने काफी समझा-बुझाकर उसे ऐसा करने से रोका. छारा की पत्नी वापस मायके जाना चाहती थी. लेकिन उसके मां-बाप ने अपनाने से इनकार कर दिया. क्योंकि उसने अपनी मर्जी से गैर मुसलिम से शादी की थी.
मुसलिम थी पत्नी
सुरेश छारा की पत्नी मुसलिम थी. जब वह नाबालिग थी तो सुरेश छारा से प्यार करने लगी. बाद में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया. शादी के बाद दोनों का जीवन ठीक चल रहा था. लेकिन, सुरेश शुरू से ही आपराधिक प्रवृति का था. छोटे-मोटे चोरी जैसे अपराध के आराेप उस पर लगते रहे हैं. 2002 में हुए नरौदा पाटिया में सुरेश छारा को दोषी पाया गया. अदालत ने उसे 31 साल की सजा दी.