नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाला मामले में दो महीने से जेल की सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज जमानत दे दी.

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने यह रेखांकित करते हुए लालू को जमानत प्रदान कर दी कि इस मामले में उनकी तरह के कई दोषियों को जमानत दी जा चुकी है.
न्यायालय ने पूर्व सांसद पर लगायी जाने वाली जमानत राशि, मुचलका राशि और अन्य शर्तों के निर्धारण का काम निचली अदालत पर छोड़ दिया.
इस मामले की अभियाजक एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने लालू की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया.अपनी जमानत के लिए दलीलें देते हुए लालू ने कहा कि इस मामले में उनके साथ दोषी ठहराये गये कुल 44 लोगों में से 37 लोगों को जमानत दे दी गयी और उन्हें छोड़ कर किसी और की जमानत याचिका खारिज नहीं की गयी.
लालू की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने अदालत से कहा कि लालू पहले ही 12 महीने जेल में गुजार चुके हैं और इसमें पांच साल की कैद की सजा में गुजारे गये दो माह शामिल हैं.
जेठमलानी ने जमानत का आग्रह करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल की अपील झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित है और मामले का फैसला करने में उसे कम से कम सात से आठ साल लगेंगे लालू ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने चाइबासा खजाने से धोखेधड़ी से 37.7 करोड़ रुपये निकालने पर आधारित चारा घोटाले में 30 सितंबर को राजद प्रमुख, बिहार के एक अन्य मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और 43 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था.
अपनी जमानत याचिका में लालू ने कहा था, अदालत ने जमानत याचिका रद्द करने का कोई कारण नहीं दिया। जमानत प्रदान करने में याचिकाकर्ता के साथ अलग तरह से पेश आया गया क्योंकि सह आरोपियों में से कुछ को इसी तरह की स्थितियों में जमानत प्रदान की गयी.
लालू यादव को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबडी देवी ने कहा कि हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि लालू यादव के जेल से बाहर आने पर पार्टी मजबूत होगी. वे भले ही चुनाव न लड पायें, लेकिन वे पार्टी के समर्थन में प्रचार करेंगे.
उन्होंने कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को अगले चुनाव में एक मंच पर आना चाहिए. राबडी देवी ने कहा कि हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि वे दोषमुक्त भी हो जायेंगे.
वहीं कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने लालू को जमानत मिलने का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि वे एक बडे दल के नेता हैं और चुनाव पर उनके रिहा होने का असर पडेगा. भाजपा नेता रविशंकर ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है. वे रिहा हुए हैं.
चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में पांच साल कैद की सजा काट रहे लालूप्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है.
लालू की जमानत अर्जी पर सीबीआइ को नोटिस
गौरतलब हो की सीबीआइ अदालत ने लालू प्रसाद यादव और बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420, 409, 467, 468, 471, 477ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) एवं 13 (1)डी के तहत दोषी ठहराया.