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काला हिरण मारने के आरोप में नौ लोगों को तीन साल का सश्रम कारावास

ठाणे : महाराष्ट्र के शोलापुर में एक अदालत ने एक काले हिरण का शिकार करने और फिर उसका मांस खाने के अपराध में नौ लोगों को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.शोलापुर के प्रथम श्रेणी न्यायकि मजिस्ट्रेट अर्चना एस नालगे ने साथ ही मार्च 2011 में जंगल से नौ आरोपियों को गिरफ्तार […]

ठाणे : महाराष्ट्र के शोलापुर में एक अदालत ने एक काले हिरण का शिकार करने और फिर उसका मांस खाने के अपराध में नौ लोगों को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.शोलापुर के प्रथम श्रेणी न्यायकि मजिस्ट्रेट अर्चना एस नालगे ने साथ ही मार्च 2011 में जंगल से नौ आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए वन अधिकारियों को 5,000-5,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया.

अतिरिक्त सरकारी अभियोजक एमआई बेस्कर ने अदालत को बताया कि 21 मार्च, 2011 को शोलापुर में वन अधिकारियों को सूचना मिली कि जिले के तांडुलवाड़ी वन में कुछ लोगों ने एक काले हिरण का शिकार किया है और उसका मांस खा गए.

इसके बाद वन अधिकारियों का एक दल घटनास्थल पर पहुंचा और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मांस जब्त कर ली. उन्होंने साथ ही पास में अधजली हालत में काले हिरण का सींग और चमड़ा पाया. अधिकारियों ने घटनास्थल से एक दूरबीन, एक आईस बॉक्स, एक हंसिया और पके मांस से भरा एक कुकर भी जब्त किया.

बाद में घटनास्थल से फरार हुए दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि हैदराबाद की एक प्रयोगशाला में जब्त किए गए सामानों की जांच रिपोर्ट से पता चला कि जब्त मांस, जला हुआ सींग और चमड़ा एक काले हिरण का ही है.

आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं शस्त्र अधिनियम की कई धाराओं और आईपीसी की धारा 120 (बी) के तहत दोषी ठहराया गया. अदालत ने साथ ही आरोपियों पर 2,000 से 25,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया.

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