मुंबई : सिगरेट के टुकड़ों की वजह से हुई आग लगने की घटनाओं के बाद बंबई शेयर बाजार ने परिसर में धूम्रपान पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है. बीएसई के भवन में यदि किसी को धूम्रपान करते पकड़ा जाता है, तो उस पर 1,000 रपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
बीएसई ने एक सकरुलर में कहा, ‘‘जलते सिगरेट के टुकड़ों की वजह से आग लगने की घटनाएं हुई हैं जो काफी खतरनाक है. इस मुद्दे से निपटने के लिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे भवन परिसर में धूम्रपान न करें.’’