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केजरीवाल ने आयोग से दो दिन का समय मांगा

नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से आचार संहिता के कथित उल्लंघन संबंधी उसके नोटिस का जवाब देने के लिए दो दिन का और समय मांगा है.केजरीवाल ने आज आयोग को भेजे पत्र में नोटिस का जवाब देने के लिए दो दिन का और समय दिये जाने का […]

नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से आचार संहिता के कथित उल्लंघन संबंधी उसके नोटिस का जवाब देने के लिए दो दिन का और समय मांगा है.केजरीवाल ने आज आयोग को भेजे पत्र में नोटिस का जवाब देने के लिए दो दिन का और समय दिये जाने का अनुरोध किया. चुनाव आयोग ने धार्मिक आधार पर मुसलमानों से आप के पक्ष में वोट करने की अपील करने के लिए उन्हें 20 नवम्बर को आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन का नोटिस जारी किया था और उनसे आज सुबह तक अपना जवाब देने को कहा था.

नोटिस में कहा गया था, आयोग को पहली नजर में लगता है कि (मुस्लिमों से वोट मांगने वाले) पर्चे बांटकर आपने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है. आपको (केजरीवाल) 25 नवंबर को सुबह 11 बजे तक यह स्पष्ट करने के लिए बुलाया जाता है कि आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई शुरु की जाए.

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद आयोग ने यह नोटिस जारी किया था. हरीश ने केजरीवाल द्वारा मुस्लिम मतदाताओं से अपील वाले पर्चे बांटे जाने पर आपत्ति जताई थी.

चुनाव आयोग ने इन पर्चों के आपत्तिजनक भाग का जिक्र नोटिस में भी किया है जिसमें आप ने कथित रुप से कहा है कि दिल्ली के मुस्लिमों को आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना चाहिए. पर्चे में कहा गया कि हम (आप) सत्ता या धन के लिए मत नहीं मांग रहे हैं बल्कि व्यवस्था से भ्रष्टाचार खत्म करने तथा भ्रष्टाचार मुक्त ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं जहां सभी धर्मों के लोग शांति से जीवन जी सकें.

इसमें कहा गया कि हम दिल्ली के मुस्लिम मतदाताओं से स्वच्छ राजनीति के हमारे प्रयासों का समर्थन करने और किसी के जाल में नहीं फंसने की अपील करते हैं. आचार संहिता धर्म या जाति के नाम पर किसी चुनाव से पहले इस तरह की अपील पर रोक लगाती है. इसमें कहा जाता है कि मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों या अन्य धर्मस्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा.

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