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अदालत ने देशद्रोह मामले में हार्दिक के मुख्य सहयोगी की जमानत याचिका खारिज की
अहमदाबाद : अहमदाबाद सत्र अदालत ने आज देशद्रोह के एक मामले में पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के मुख्य सहयोगी केतन पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी. देशद्रोह के मामले में केतन और हार्दिक जेल में बंद हैं. जमानत याचिका खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनजी दवे ने अपने आदेश में […]
अहमदाबाद : अहमदाबाद सत्र अदालत ने आज देशद्रोह के एक मामले में पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के मुख्य सहयोगी केतन पटेल की जमानत याचिका खारिज कर दी.
देशद्रोह के मामले में केतन और हार्दिक जेल में बंद हैं. जमानत याचिका खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनजी दवे ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में आवेदक के खिलाफ मामला बनता है.केतन ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उन्हांेने 21 अक्तूबर को उनके तथा पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने वाली अहमदाबाद पुलिस द्वारा दावे वाले अपराध में कोई भूमिका नहीं निभाई है.उनके वकीलों ने अदालत से कहा कि खुद को बचाने के लिए सरकार ने केतन के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया. उन्होंने कहा कि केतन के खिलाफ सरकार ने बदले की भावना से मामला दर्ज किया है.
केतन ने अपने आवेदन में इस आधार पर जमानत मांगी कि उनकी पत्नी डेंगू से पीडित है. उधर लोक अभियोजक सुधीर ब्रहमभट्ट ने कहा कि केतन ने 25 अगस्त को यहां पटेलों की महासभा के बाद लोगों को हिंसा के लिए उकसाया था.
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