नयी दिल्ली : आधार कार्ड के इस्तेमाल को केवल पीडीएस और एलपीजी योजनाओं तक ही सीमित करने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश में बदलाव के लिए केंद्र ने वृह्द पीठ की स्थापना की मांग की. केंद्र के अलावा, आरबीआई, सेबी और कुछ राज्यों ने भी अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश में नरमी की मांग की. भारत के प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू ने इस मुद्दे पर कल शाम तक फैसले का आश्वासन दिया.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को यह मामला भेज दिया है. आधार कार्ड का मामला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट से लेकर फोन के कनेक्शन तक में आधार कार्ड की जरुरत होती है. प्राइवेसी के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड पर सरकार के फैसले को चुनौती दी गयी थी.
सरकार ने आधार कार्ड पर अपना बात रखते हुए कहा था कि आधार कार्ड की मदद से गैस सब्सिडी और केरोसिन सब्सिडी देने में आसानी होती है. आरबीआई ,सेबी और ट्राई ने भी आधार कार्ड का समर्थन किया था.