मुंबई : तीस्ता सीतलवाड़ को बंबई हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. तीस्ता को बाम्बे हाइकोर्ट से दो हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत मिल गया है. गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने तीस्ता की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. सीबीआई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद तीस्ता हाइकोर्ट पहुंची.
तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद पर विदेशों से गलत तरीके से पैसे जमा करने का आरोप लगा है. इतना ही नहीं दोनो पर यह भी आरोप है कि उन्होंने फंड का इस्तेमाल गलत ढंग से भी किया है. सीबीआई ने कुछ दिनों पहले अचानक तीस्ता के घर और दफ्तर पर छापामारी की थी.
सीबीआई की विशेष कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई के वक्त तीस्ता और उनके पति दोनों का एक साथ मौजूद होना जरूरी है. कोर्ट के फैसले के बाद तीस्ता ने नाराजगी जताते हुए कहा वह हैरान हैं और उन्हें गुस्सा आ रहा है. कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा इस तरह का बयान देना कोर्ट की अवमानना है.