नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर को हुए एक छात्रा के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में चार दोषियों के मृत्युदंड की पुष्टि के मामले की सुनवाई आज एक अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी. न्यायालय ने पुलिस को अपराधियों को आवश्यक दस्तावेज मुहैया कराने का निर्देश दिया है.
चारों दोषियों के वकील ने अदालत में कहा कि उनके पास वे फाइलें (दस्तावेजों का सेट) नहीं हैं जिसके जरिए अभियोजन पक्ष अदालत के सामने अपना मामला पेश करेगा. इसके बाद न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल और न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी की खंडपीठ ने मामले को आगामी मंगलवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
ज्ञातव्य है कि अदालत ने दोषियों मुकेश (26) , अक्षय ठाकुर (28) , पवन गुप्ता (19)और विनय शर्मा (20) के खिलाफ मौत की सजा की पुष्टि के लिये लाये गये मामले पर कल कहा था कि वह आज से मामले की रोजाना सुनवाई करेगी.
अदालत ने जब बचाव पक्ष के वकील से पूछा कि क्या बहस शुरु करने के लिए उनके पास फाइलें पहुंच गई हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें न तो अदालत की रजिस्टरी और न ही अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजों का सेट मुहैया कराया है. विशेष सरकारी वकील दयान कृष्णन ने कहा कि दो दिन के भीतर संपूर्ण फाइलें बचाव पक्ष को मुहैया करा दी जायेगी.