नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिया कि अखिल भारतीय प्री मेडिकल परीक्षा (एआईपीएमटी) के परिणाम दस जून तक घोषित नहीं किये जायें.
न्यायालय तीन मई को संपन्न इस परीक्षा में कथित अनियमितताओं की वजह से इसे फिर से कराने के अनुरोध पर 10 जून को विचार कर सकता है. न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी पंत और न्यायमूर्ति अमिताव राय की अवकाशकालीन पीठ ने हरियाणा पुलिस को नई प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिये आज एक सप्ताह का वक्त और प्रदान कर दिया.
इस रिपोर्ट में पुलिस को प्री मेडिकल परीक्षा में कथित अनियमितताओं से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में संकेत देना है. न्यायालय ने पुलिस से कहा कि कथित लीक से लाभान्वित होने वाले अधिक से अधिक छात्रों की पहचान की जाये. इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि वह पुलिस की नई प्रगति रिपोर्ट मिलने के बाद ही दस जून को फैसला करेगा कि यह परीक्षा फिर से करायी जानी चाहिए या नहीं.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पांच जून को इस परीक्षा के नतीजों की घोषणा करनी थी. न्यायाधीशों ने कहा, हमें सब कुछ मालूम है. सबसे बडा सवाल तो इस परीक्षा की पवित्रता ही संदेह के घेरे में है. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कि फिर से परीक्षा कराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है.
न्यायाधीशों ने कहा कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते. न्यायालय ने कहा, ह्यह्यहम पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि किसी कार्रवाई के लिये उसकी आलोचना हो.
न्यायलाय ने पुलिस से कहा कि वह लाभान्वित होने वाले अन्य लोगों की भी तलाश करे.