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रैगिंग मामले में उच्च न्यायालय सख्त

जबलपुर : म.प्र उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कृष्ण कुमार लाहोटी और न्यायाधीश सुभाष काकड़े की पीठ ने भोपाल में रैगिंग से प्रताड़ित एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार व आरकेडीएफ डेंटल ऐंड मेडिकल कालेज सहित भोपाल कलेक्टर […]

जबलपुर : म.प्र उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कृष्ण कुमार लाहोटी और न्यायाधीश सुभाष काकड़े की पीठ ने भोपाल में रैगिंग से प्रताड़ित एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार व आरकेडीएफ डेंटल ऐंड मेडिकल कालेज सहित भोपाल कलेक्टर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

यह मामला इंडेक्स मेडिकल कालेज इंदौर के छात्र शिव कुमार शर्मा की ओर से दायर किया गया है. आवेदक का कहना है कि वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग के संबंध में गाइड लाइन तैयार कर उसे प्रतिबंधात्मक करार दिया था.आवेदक ने बताया कि इसके साथ ही न्यायालय ने सभी राज्यों को रैगिंग की रोकथाम के लिए कमेटी गठित कर उसकी मानीटरिंग किए जाने के निर्देश दिए थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

आवेदक का कहना था कि सात अगस्त 2013 को आरकेडीएफ कालेज की एक छात्र अनीता शर्मा पिछले दो वर्षो से रैगिंग से प्रताड़ित थी, जिसकी शिकायत उसने कालेज के प्राध्यापकों से की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, जिस पर अनीता ने आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट पर रैगिंग से प्रताड़ित किया जाना उल्लेखित किया था.आवेदक का कहना है कि उक्त कालेज की छात्र द्वारा भोपाल में आत्महत्या किया जाना गंभीर विषय है, जहां कि मुख्य सचिव सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहते हैं. उन्होने कहा कि जब राजधानी में रैगिंग पर रोकथाम नहीं है तो प्रदेश में अन्यत्र स्थानों पर इसका और भी विकराल रुप होगा.

याचिका में उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने के साथ ही दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की गई है.इस मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने कल उक्त सभी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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