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भोपाल के नवाब की संपत्ति जब्त करने के आदेश पर रोक, अभिनेता सैफ की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी
जबलपुर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति जब्त करने के संबंध में कस्टोडियन ऑफ एनेमी, प्रॉपर्टी ऑफ इण्डिया, मुंबई के आदेश पर कल रोक लगा दी.न्यायमूर्ति वंदना कासरेकर की एकल पीठ ने भोपाल नवाब के वारिस एवं फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की ओर से दायर याचिका पर भारत […]
जबलपुर : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति जब्त करने के संबंध में कस्टोडियन ऑफ एनेमी, प्रॉपर्टी ऑफ इण्डिया, मुंबई के आदेश पर कल रोक लगा दी.न्यायमूर्ति वंदना कासरेकर की एकल पीठ ने भोपाल नवाब के वारिस एवं फिल्म अभिनेता सैफ अली खान की ओर से दायर याचिका पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रलय सहित अन्य को नोटिस जारी किये हैं. इन सभी को चार सप्ताह के भीतर जवाब देना है.
एकलपीठ ने मामले पर अगली सुनवाई जून के तीसरे सप्ताह में नियत की है. याचिकाकर्ता के वकील राजेश पंचोली ने बताया कि सैफ अली खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वह भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान के वारिस होने के साथ-साथ उनकी संपत्तियों के हकदार भी हैं.
आवेदक के अनुसार मुम्बई में पदस्थ कस्टोडियन ऑफ एनेमी, प्रॉपर्टी ऑफ इण्डिया के पद पर पदस्थ उत्पल चक्रवर्ती ने शत्रु संपत्ति कानून, 1968 के तहत 25 फरवरी 2015 को आदेश पारित किया था, जिसमें कस्टोडियन ने सैफ अली खान और उनके परिवार द्वारा संभाली जा रही मरहूम नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का निर्देश मध्यप्रदेश के राजस्व सचिव को दिया था.
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