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मुंबई सिलसिलेवार विस्फोट के दोषी याकूब मेनन की फांसी की सजा बरकरार

नयी दिल्ली : 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के दोषी याकूब मेनन की फांसी की सजा से छूट देने संंबंधी पुनर्विचार यायिका को आज सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए फांसी की सजा बरकरार रखी. इससे पहले भी फांसी की सजा को उम्र […]

नयी दिल्ली : 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के दोषी याकूब मेनन की फांसी की सजा से छूट देने संंबंधी पुनर्विचार यायिका को आज सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया. शीर्ष अदालत ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए फांसी की सजा बरकरार रखी. इससे पहले भी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए एक बार याकूब की याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है.
याकूब पर आरोप है कि वह 1993 में मुबई में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों में शामिल था और उसने बम को प्लांट करने में योगदान दिया था. 1993 में हुए 13 सिलसिलेवार बम ब्लास्ट में 257 लोग मारे गये थे. मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज, दो भीड भाड वाले व एक सिनेमा हाल के पास यह विस्फोट हुआ था.
पिछले साल राष्ट्रपति ने भी याकूब की क्षमा याचना को खारिज कर दिया था. उन्होंने यह फैसला महाराष्ट्र सरकार व गृह मंत्रालय की अनुशंसा पर लिया था.

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