बेंगलूर: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार के उस फैसले को आज पलट दिया जिसमें गौवध कानून को बहुत कठोर बनाया गया था. विधि मंत्री टीबी जयचंद्र ने संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री सिद्दरमैया की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने कनार्टक गौहत्या रोकथाम और पशु परिरक्षण अधिनियम, 1964 बहाल करने का फैसला किया.
भाजपा शासनकाल में दोनों सदनों में पारित विधेयक के तहत पशु की परिभाषा का विस्तार करते हुए सजा कठिन कर दी गयी थी और वध के लिए पशु की उम्र में इजाफा किया गया था। लेकिन, इसे राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल पायी थी. उस समय विपक्षी कांग्रेस और पार्टी के नेता सिद्दरमैया ने यह कहते हुए विधेयक का विरोध किया था कि इससे गोमांस खाने वालों और मवेशियों के परिवहन में लगे लोग प्रभावित होंगे.