अहमदाबाद: इशरत जहां मुठभेड़ मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने आज गुजरात के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीपी पांडेय को 21 अगस्त तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए पांडेय की 14 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएस खुतवाड की सीबीआई अदालत ने केवल चार दिन की हिरासत मंजूर की.
खुतवाड ने हिरासत मांगने के सीबीआई के आग्रह पर गत बुधवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई के वकील ने दलील दी थी कि मुठभेड़ में मारे गए दो अन्य लोगों..अमजद अली राणा और जीशान जौहर की असल पहचान का पता लगाने के लिए पांडेय से पूछताछ जरुरी है.
ये लोग मुठभेड़ में मारे गए इशरत और उसके मित्र जावेद शेख उर्फ प्रणोश पिल्लै के साथ थे. उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पांडेय ने अगले दिन सीबीआई अदालत के समक्ष समर्पण कर दिया था जहां से उन्हें 27 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.