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केंद्र की राज्य को एडवाइजिरी : नहीं रिहा किया जा सकता फक्तू को
नयी दिल्लीः अलगाववादी नेता मसरत आलमी की रिहाई के बाद जम्मू कश्मीर सरकार आशिक हुसैन फक्तू को रिहा करने की तैयारी में थी. केंद्र ने इस मामले में राज्य सरकार को एडवाइजिरी जारी करके कहा है कि फक्तू को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट में हत्या का मुकदमा चल रहा है. […]
नयी दिल्लीः अलगाववादी नेता मसरत आलमी की रिहाई के बाद जम्मू कश्मीर सरकार आशिक हुसैन फक्तू को रिहा करने की तैयारी में थी. केंद्र ने इस मामले में राज्य सरकार को एडवाइजिरी जारी करके कहा है कि फक्तू को नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट में हत्या का मुकदमा चल रहा है.
गौरतलब है कि अभी मसरत की रिहाई पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा मचा हुआ है इससे पहले खबर थी कि जम्मू कश्मीर सरकार 22 सालों से बंद एक और अलगाववादी आशिक हुसैन फक्तू की रिहाई करने वाला है. मसरत आलम ने 2010 में कश्मीर घाटी में भारत विरोधी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था, जिसमें 112 लोगों की मौत हो गयी थी. राज्य में अपनी अपनी छवि सुधारने में लगी भाजपा इस विरोध प्रगदर्शन को रोकने में नाकामयाब रही थी.
फक्तू इस्लामवादी संगठन जमीयत-उल-मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर रह चुका है. वह मानवाधिकार कार्यकर्ता एचएन वांचू की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. फक्तू का केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने माना था कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर पीडीपी और भजपा के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सीएमपी) पर बातचीत करते समय चर्चा हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे लेकर कोई समझौता नहीं हुआ था.
मसरत आलम की रिहाई पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भाजपा को सावधान रहते हुए पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ बताया है. पार्टी प्रमुख अमित शाह ने नागपुर में शनिवार को इस मुद्दे पर आसएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत अन्य संघ के नेताओं से मुलाकात की. मसरत पर अबतक कुल 27 मामले दर्ज हैं. जिसमें हत्या, अपहरण जैसे संगीन मामले हैं. इन सभी मामलों में उसे जमानत मिल चुकी है. सरकार इस पूरे मामले पर जम्मू कश्मीर सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी रही है.
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