नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत में आज उबर कैब के चालक द्वारा कथित रूप से बलात्कार की शिकार महिला से लगातार तीसरे दिन फिर से पूछताछ हुई और पीडित के पिता ने शिकायत की कि उनकी बेटी को बार-बार उसी घटना का अनुभव कराया जा रहा है जो उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा है.
पीडित के साथ खडे उसके पिता ने अदालती कक्ष के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘बचाव पक्ष के वकील मेरी बेटी से गैरजरुरी सवाल पूछ रहे हैं. इन सवालों से उसे परेशान और आहत किया जा रहा है. उसे बार-बार घटना का अनुभव कराया जा रहा है. उसके लिए यह बहुत मुश्किल है.’ बंद कमरे में कार्यवाही के बाद बेटी के बाहर आने पर पिता ने अपनी नाराजगी जाहिर की.
निचली अदालत में कार्यवाही जारी रही जबकि उच्चतम न्यायालय ने आज पीडित सहित 13 गवाहों को फिर से बुलाने का आरोपी का अनुरोध स्वीकार करने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के चार मार्च के आदेश के खिलाफ महिला की अपील पर कल सुनवाई करने का फैसला किया.
सूत्रों ने कहा कि आरोपी शिव कुमार यादव के वकील द्वारा जिरह के दौरान 25 वर्षीय महिला ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा से कहा कि वकील गैरजरुरी सवाल पूछ रहे हैं और उसे मानसिक रूप से प्रताडित किया गया और दर्दनाक घटना को फिर से अनुभव करने के लिए मजबूर किया गया.
न्यायाधीश की उपस्थिति में बयान दर्ज किया गया और अदालत में केवल पीडित, आरोपी, अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील मौजूद थे. पीडित से जिरह पूरी नहीं हो पाई और यह कल भी जारी रहने की संभावना है. इस बीच, यादव की ओर से पेश वकील डीके मिश्र ने एक अर्जी देकर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरुप प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई के लिए पर्याप्त समय मुहैया कराने के उददेश्य से सुबह के सत्र में मामले की कार्यवाही शुरू करने के लिए अदालत से निर्देश देने का अनुरोध किया.
फिलहाल इस मामले की कार्यवाही दोपहर भोज के बाद वाले सत्र में चल रही है. अधिवक्ता ने दावा किया कि अदालत के आदेशों और अभियोजक द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि वह बिना किसी अर्थपूर्ण जिरह के पीडित को मानसिक रूप से प्रताडित करके सुनवाई में देरी कर रहे हैं जो गलत है. आवेदन अब भी लंबित है.