रायपुर: एक स्थानीय अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बालको को एक भूखंड कथित रुप से काफी कम कीमत पर आवंटित किए जाने के मामले की जांच कराए जाने और मुख्यमंत्री रमन सिंह तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की मांग की गयी थी.प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन डी तिगला ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भूपेश बघेल की याचिका को कल खारिज कर दिया. इसमें उन्होंने रमन सिंह, पूर्व मुख्य सचिव पी जे ओमेन और बालको के तत्कालीन सीईओ गुंजन गुप्ता पर साठगांठ करने का आरोप लगाया हैं.
बघेल ने आरोप लगाया कि इस भूखंड के आवंटन से सरकारी खजाने को 140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा ने दावा किया कि इससे साफ हो गया है कि बघेल निराधार आरोप लगा रहे थे.