बेंगलुरु : बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त एम एन रेड्डी की ओर से जारी निषेधाज्ञा का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) नेता प्रवीण तोगडिया और ‘हिंदू विराट समावेश’ के आयोजकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किये गए हैं.
पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर आज रात यहां कहा, ‘हमने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए तोगडिया के खिलाफ एक आपराधिक मामला और आयोजकों के खिलाफ मामले दर्ज किये हैं. तोगडिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
अधिकारी ने बताया कि आयोजकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 149 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके साथ ही कार्यक्रम को निर्धारित समय से अधिक समय तक आयोजित करने के लिए आयोजकों के खिलाफ धारा 188 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
इसी धारा के तहत आयोजकों के खिलाफ पुलिस आयुक्त के आदेशों का उल्लंघन करते हुए तोगडिया के भाषण का 15 मिनट का फुटेज चलाने के लिए भी मामला दर्ज किया गया है.