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कोयला घोटाला : मनमोहन सिंह से पूछताछ वाली जांच रिपोर्ट अदालत में पेश

नयी दिल्ली : सीबीआइ ने पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख, व्यवसायी कुमार मंगलम बिड़ला समेत कई अन्य लोगों की कथित संलिप्तता वाले कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में जांच की प्रगति रिपोर्ट आज एक सीलबंद लिफाफे में डालकर विशेष अदालत को सौंप दी. एजेंसी ने अदालत को बताया कि वे आगे की जांच के दौरान […]

नयी दिल्ली : सीबीआइ ने पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख, व्यवसायी कुमार मंगलम बिड़ला समेत कई अन्य लोगों की कथित संलिप्तता वाले कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में जांच की प्रगति रिपोर्ट आज एक सीलबंद लिफाफे में डालकर विशेष अदालत को सौंप दी.
एजेंसी ने अदालत को बताया कि वे आगे की जांच के दौरान दर्ज किए गए विभिन्न लोगों के बयान भी पेश कर रही है और सीबीआइ न्यायाधीश से अनुरोध करती है कि जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह इस सीलबंद लिफाफे को नहीं खोले. यह प्रगति रिपोर्ट अदालत द्वारा 16 दिसंबर 2014 को जारी किए गए आदेश का पालन करते हुए पेश की गयी है. उस आदेश में अदालत ने एजेंसी को निर्देश दिए थे कि वह पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ अन्य शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ करे.
विशेष सीबीआइ न्यायाधीश भरत पराशर ने कहा, ‘‘आगे की जांच से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट को, जांच के दौरान दर्ज किए गए विभिन्न लोगों के बयानों और कुछ दस्तावेजों के साथ एक सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंपा गया है.’’
अदालत के समक्ष प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए वरिष्ठ सरकारी वकील वीके शर्मा ने कहा कि उन्होंने न्यायाधीश द्वारा 16 दिसंबर को जारी किए गए आदेश का पालन किया है. शर्मा ने अदालत को बताया कि एजेंसी को चल रही जांच को पूरा करने के लिए दो सप्ताह का समय चाहिए. न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई के लिए 19 फरवरी का दिन निश्चित किया.
अदालत द्वारा 16 दिसंबर को पारित किए गए आदेश के बाद सीबीआइ ने इस मामले के संबंध में मनमोहन सिंह, बिड़ला, सिंह के तत्कालीन प्रमुख सचिव टीकेए नायर और पूर्व प्रधानमंत्री के तत्कालीन निजी सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम एवं अन्य के बयान दर्ज किए थे.
यह मामला ओडिशा में तालाबीरा-2 के कोयला ब्लॉक का आवंटन वर्ष 2005 में हिंडाल्को नामक कंपनी को किए जाने से जुड़ा है. सीबीआइ ने पहले कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारेख, हिंडाल्को इंडस्टरीज लिमिटेड और अन्य अज्ञात लोगों एवं अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. यह प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी(आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत दर्ज की गयी थी.
बाद में सीबीआइ ने पिछले साल 27 अगस्त को एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसका कहना था कि हिंडाल्को को तालाबीरा-2 कोयला ब्लॉक के आवंटन की पूरी प्रक्रिया में शामिल कोई भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं था.

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