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लोकपाल: बाबुओं को अब घोषित करना पडेगा विदेशी खातों का ब्यौरा
नयी दिल्ली: लोकपाल कानून के तहत अधिसूचित नए नियमों के अनुसार सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अब विदेशी बैंक खातों में जमा धनराशि का ब्यौरा देना होगा. इसमें उन्हें पति-पत्नी और बच्चों के खातों का भी ब्यौरा देना होगा. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कर्मचारियों के लिए उनकी संपत्ति और उनकी देनदारियों के ब्यौरे की […]
नयी दिल्ली: लोकपाल कानून के तहत अधिसूचित नए नियमों के अनुसार सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अब विदेशी बैंक खातों में जमा धनराशि का ब्यौरा देना होगा. इसमें उन्हें पति-पत्नी और बच्चों के खातों का भी ब्यौरा देना होगा.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने कर्मचारियों के लिए उनकी संपत्ति और उनकी देनदारियों के ब्यौरे की घोषणा के लिए एक नया फॉर्म जारी किया है, जो लोकपाल कानून के तहत आवश्यक है. इसके तहत उन्हें अपने पति-पत्नी और आश्रित बच्चों से संबंधित संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘विदेशी बैंकों में जमा धन का ब्यौरा अलग से देना होगा.’’ आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सार्वजनिक रुप से अपनी संपत्तियों और देनदारियों का ब्यौरा देने के संबंध में कुछ कर्मचारियों द्वारा चिंता जताए जाने के बाद नया फॉर्म जारी किया गया है. हालांकि, सरकार अब भी इस बारे में विचार कर रही है कि इस तरह का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं.
कर्मचारियों को चल संपत्तियों, बीमा, बांड्स, शेयर और म्युचुअल फंड्स में दो लाख रुपये से अधिक के निवेश के बारे में नए फॉर्म में अलग से बताना होगा.
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