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शिक्षा के अधिकार कानून के कार्यान्वयन में खामियां

नयी दिल्ली: देश के करीब 11 फीसदी सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है, जबकि 20 फीसदी स्कूलों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है. एक गैर सरकारी संगठन की ओर से कराए गए अध्ययन में यह दावा किया गया है. गैर सरकारी संगठन ‘चाइल्ड केयर एंड यू’ (क्राई) ने पूरे देश में 642 स्कूलों […]

नयी दिल्ली: देश के करीब 11 फीसदी सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है, जबकि 20 फीसदी स्कूलों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है. एक गैर सरकारी संगठन की ओर से कराए गए अध्ययन में यह दावा किया गया है.

गैर सरकारी संगठन ‘चाइल्ड केयर एंड यू’ (क्राई) ने पूरे देश में 642 स्कूलों (प्राथमिक एवं माध्यमिक) में सर्वेक्षण कराया है. ‘लर्निंग ब्लॉक्स’ नामक इस अध्ययन में दावा किया गया है कि साल 2009 में शिक्षा के अधिकार कानून के लागू होने के बाद इसके कार्यान्वयन में कई खामियां हैं.

इसमें कहा गया है कि कानून के तहत स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मसलन, शौचालय, पीने का स्वच्छ पानी, छात्र शिक्षक अनुपात 100 फीसदी ठीक नहीं है. अध्ययन के अनुसार सिर्फ 18 फीसदी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय है, जबकि 49 फीसदी स्कूलों में लड़के-लड़कियों शौचालय साझा करते हैं.

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