अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त डीजीपी पीपी पांडेय की याचिका पर सुनवाई आज स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने 2004 के इशरत जहां मुठभेड़ मामले में अपने खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है.
न्यायमूर्ति हर्ष देवानी ने सुनवाई 28 जून तक स्थगित कर दी. इसके पहले जांच एजेंसी ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि इसी अदालत की एक खंडपीठ पहले से ही मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रही है और इस वजह से पांडेय की याचिका को भी उसी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए. न्यायमूर्ति जयंत पटेल और न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी की खंडपीठ ने दिसंबर 2011 में सीबीआई को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया था. यह पीठ जांच की निगरानी कर रही है और जांच एजेंसी की प्रगति रिपोटरें के बाद उन्हें समय समय पर निर्देश देती है.
न्यायमूर्ति हर्ष देवानी ने सीबीआई के वकील योगेश रवानी की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा, ‘‘ इस अदालत को समझाइए कि जांच की निगरानी कर रही एक खंडपीठ किस प्रकार प्राथमिकी रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर गौर कर सकती है.’’