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जेल में मनेगी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की दीवाली

जबलपुरः मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं फर्जीवाडे के आरोपी एवं पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की जमानत आवेदन पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई आगामी 31 अक्टूबर तक बढा दी, जिसके चलते शर्मा को दीपावली जेल में ही मनानी होगी. मुख्य न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर की युगलपीठ ने दायर तीनों जमानत आवेदन पर संयुक्त रुप से सुनवाई करने […]

जबलपुरः मध्यप्रदेश के बहुचर्चित व्यापमं फर्जीवाडे के आरोपी एवं पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की जमानत आवेदन पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई आगामी 31 अक्टूबर तक बढा दी, जिसके चलते शर्मा को दीपावली जेल में ही मनानी होगी.

मुख्य न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर की युगलपीठ ने दायर तीनों जमानत आवेदन पर संयुक्त रुप से सुनवाई करने के निर्देश जारी करते हुए 15 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। अदालत ने कल तीनों जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई के लिये 31 अक्तूबर की तिथी निर्धारित की. गौरतलब है कि व्यापमं फर्जीवाडे की उच्च न्यायालय की निगरानी में एसटीएफ जांच कर रही है.
एसटीएफ ने पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के खिलाफ आरक्षक भर्ती, संविदा शिक्षक भर्ती व दुग्ध संघ भर्ती घोटाले में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की थी। पूर्व मंत्री को जून माह में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। तभी से वह न्यायिक हिरासत में हैं. पूर्व मंत्री ने भोपाल जिला न्यायालय से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय की शरण ली थी.

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