#NirbhayaCase : दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jan 2020 2:51 PM
नयी दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में सजायाफ्ता चारों दोषियों में से एक मुकेश सिंह की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखा, जिसने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज किये जाने को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह दोषी […]
नयी दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में सजायाफ्ता चारों दोषियों में से एक मुकेश सिंह की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रखा, जिसने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज किये जाने को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह दोषी मुकेश कुमार सिंह की याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाएगी.
निर्भया मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में से एक मुकेश कुमार सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा खारिज किये जाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. मुकेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राष्ट्रपति को दया याचिका पर काफी जिम्मेदारी से फैसला लेना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है.
यह किसी के जीवन के साथ खेलने का मसला है. कोर्ट में मुकेश के वकील ने कहा कि उसे जेल में बेरहमी से पीटा गया है. वकील ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मानवीय फैसलों में चूक हो सकती है. इसलिए यह जरूरी है कि जीवन और व्यक्तिगत आजादी से जुड़े मसलों को गौर से देखा जाये. उन्होंने कहा ‘माफी का अधिकार किसी भी व्यक्ति के लिए संविधान के तहत मिला अधिकार है, किसी की व्यक्तिगत कृपा नहीं. वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि मुकेश का जेल में यौन शोषण किया गया.
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