28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

आपके आर्थिक मामलों से जुड़े हैं नये साल के ये तारीख, याद रखें इन्‍हें

इस साल भी कुछ महत्वपूर्ण तारीखों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके आर्थिक मामलों से जुड़े हुए हैं.इन तिथियों को याद रखते हुए आप कार्य समय पर पूरा कर सुकून से रह सकते हैं. 31 मार्च, 2020 : आर्थिक मामलों में है सबसे महत्वपूर्ण तारीख लेट आइटीआर व रिवाइज्ड आइटी रिटर्न […]

इस साल भी कुछ महत्वपूर्ण तारीखों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके आर्थिक मामलों से जुड़े हुए हैं.इन तिथियों को याद रखते हुए आप कार्य समय पर पूरा कर सुकून से रह सकते हैं.
31 मार्च, 2020 : आर्थिक मामलों में है सबसे महत्वपूर्ण तारीख
लेट आइटीआर व रिवाइज्ड आइटी रिटर्न की तारीख
2018-19 के लिए आइटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि है. 10 हजार रुपये फाइन के साथ आइटीआर फाइल करें. 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न भीदाखिल करें.
पैन को आधार से लिंक करने का अंतिम मौका
पैन को आधार नंबर से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 से बढ़ा कर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है. अगर आपने अंतिम तारीख तकआधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन बंद हो जायेगा.
प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में निवेश की अंतिम तारीख
वरिष्ठ नागरिकों के लिए चल रही पेंशन स्कीम – प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना अभी जारी है और इसमें निवेश करने की अंतिम तिथि है. इसमें 10 वर्षों केलिए गारंटीड पेंशन मिलती है. इस में 8-8.3 प्रतिशत का रिटर्न मिलता है.
पीएम आवास योजना के तहत होम लोन सब्सिडी
मध्यम आयवर्ग में पीएमएवाइ के तहत सब्सिडी लेने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. कुछ शर्तों के साथ एमआइजी 1 और 2 वाले घर खरीदारी में 3 व 4प्रतिशत सब्सिडी ले सकते हैं.
टैक्स बचाने के लिए निवेश की अंतिम तारीख
टैक्स बचाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप इसे 31 मार्च से पहले कर लें. अगर इस तारीख से पहले निवेश नहीं कर पाते हैं तो करछूट का लाभ नहीं ले पायेंगे. जैसे अगर आप 30 प्रतिशत वाले कर स्लैब में आते हैं तो 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये का निवेश कर 46,800 रुपये का करबचा सकते हैं.
31 जनवरी 2020
जुर्माना देकर आयकर अपराध निबटाने की योजना
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकरदाताओं को जुर्माना देकर अपने कर अपराध का निबटान कराने के अवसर की समयसीमा 31 जनवरी तक बढ़ा दी है. यहअवसर ‘एक बार’ के लिए है. पहले यह 31 दिसंबर तक खुली थी. सीबीडीटी ने कहा कि आइसीएआइ की क्षेत्रीय शाखाओं और अन्य संगठनों की सलाह परयह निर्णय लिया गया है.
15 जून 2020
शुरू कर दें टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त करना
आइटीआर दाखिल करने के पहले जरूरी है टीडीएस सर्टिफिकेट कलेक्ट करना. सबसे पहले अपने एंप्लॉयर से और बैंक से टीडीएस सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें,यदि टीडीएस कटा है. एंप्लॉयर फॉर्म-16 जारी करते हैं,जबकि बैंक फॉर्म 16(ए) जारी करते हैं. बैंक और एंप्लॉयर 15 जून के बाद ही टीडीएस सर्टिफिकेटजारी करते हैं.
15 जनवरी 2020
अंतिम तारीख से पहले लगवा लें फास्टैग
सरकार ने फास्टैग सभी वाहनों के लिए जरूरी कर दिया है. इसको लगवाने की आखिरी तारीख पहले 31 दिसंबर थी. लेकिन भीड़ को देखते हुए सरकार ने इसेबढ़ा कर 15 जनवरी कर दिया है. 5 जनवरी तक अपने वाहन में फास्टैग लगवा लें नहीं तो दोगुना चालान भरना पड़ेगा.
31 जुलाई 2020
आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख
कर बचत के लिए 31 मार्च 2020 तक निवेश पूरा करने के बाद वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आइटीआर दाखिल करना है. हिंदू अविभाजित परिवारों के लिएआइटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय है. एक अगस्त से 31 दिसंबर तक रिटर्न जमा करने पर 5000 रुपये की पेनल्टी लगेगी.
निवेश की जानकारी एंप्लायर को दें
आपने जो भी निवेश किया है, उसकी पूरी जानकारी एंप्लायर को निर्धारित समय पर जरूर दें. इससे ज्यादा टीडीएस कटने से आप बच सकते हैं. इससे जुड़े
कागजात जरूर जमा करा दें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें