नयी दिल्ली : मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तकनीकी शिक्षा के नियामक एआईसीटीई ने इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों को आगाह किया है कि शिक्षकों को एक समय में दो संस्थानों में पढ़ाने की अनुमति नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो संस्थानों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने सभी संस्थानों को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इससे (एक समय में दो संस्थानों में पढ़ाने से) ना केवल शिक्षा प्रभावित होती है बल्कि यह अनुमोदन की शर्तों का भी उल्लंघन है.
एआईसीटीई ने कॉलेज प्रमुखों को लिखे पत्र में कहा, परिषद को पता चला है कि परिषद से अनुमोदन (ईओए) मिलने के बाद तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम या पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाले कुछ संस्थान ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि शिक्षक एक ही समय में, एक ही मूल संस्थान की दो शाखाओं में या अन्य संस्थान में पढ़ाते हैं.
उसने कहा, एक समय पर किसी शिक्षक के दो जगह पढ़ाने की अनुमति नहीं है. इससे तकनीकी शिक्षा प्रभावित होती है और यह अनुदान या ईओए देते समय एआईसीटीई को प्रस्तुत किये हलफनामे का भी उल्लंघन है.
परिषद ने चेताया कि ऐसा पाये जाने पर कॉलेज को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा या उसको दी गई अनुमति (ईओए) भी वापस ले ली जाएगी.