लखनऊः सीबीआई ने कुंडा के डीएसपी जिया उल हक की हत्या के मामले में आज विशेष अदालत में 13 लोगों के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया जिसमें आरोपी के रुप में पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का नाम नहीं है. जिया उल हक की पत्नी ने अपने पति की हत्या के सिलसिले में जो प्राथमिकी दर्ज कराई थी उसमें चार अन्य लोगों के साथ 44 वर्षीय राजा भैया भी आरोपी हैं.
सीबीआई सूत्रों का कहना है कि राजा भैया की कथित भूमिका की जांच अभी बंद नहीं हुई है और अगर आगे इस बारे में कुछ पता चलता है कि एजेंसी एक पूरक आरोपपत्र दाखिल कर सकती है.
सीबीआई ने डीएसपी की कथित हत्या के लिए नन्हें के पुत्र बबलू यादव, उसके दो भाइयों फूलचंद्र यादव और पवन यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया है. सीबीआई ने डीएसपी की हत्या के मामले में 12 लोगों के नाम आरोपियों के तौर पर दिए हैं.
इनमें दिवंगत ग्रामप्रधान नन्हें यादव का पुत्र योगेन्द्र यादव उर्फ बबलू, उसके भाई फूलचंद यादव, पवन यादव और अन्य पड़ोसी रघुवेन्द्र यादव उर्फ दबलू, मंजीत यादव, घनश्याम यादव, रामलखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे उर्फ पाने, मुन्नालाल पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्लेपाल शामिल हैं.