नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज सूरत बम धमाकों के सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा है. सूरत बम कांड में टाडा कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने 5 आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा बढ़ाने और कुछ आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती दी थी.
* क्या है मामला
1993 में सूरत में दो बम धमाके हुए थे. पहला धमाका 21 जनवरी 1993 को सूरत के वराछा इलाके में हुआ था. दूसरा बम धमाका सूरत रेलवे स्टेशन पर हुआ था. धमाके में एक छात्रा की मौत हो गयी थी,जबकि 30 लोग घायल हो गये थे. धमाका एक्सप्रेस ट्रेन को निशाना बनाने के मकसद से किया गया था. खबर थी कि धमाके अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराए जाने का बदला लेने के लिए किए गए थे. इस मामले में टाडा कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनाई थी.