नयी दिल्ली : बोफोर्स दलाली मामले में सीबीआई की जांच जारी रहेगी. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. यह मामला स्वीडिश तोपों की खरीद में 64 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत से जुड़ा हुआ है.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के प्रवक्ता नितिन वाकणकर ने कहा, माइकल हर्षमैन की तरफ से किये गये कुछ खुलासों के मद्देनजर सीबीआई ने बोफोर्स मामले में आगे की जांच के लिए निचली अदालत की अनुमति मांगी थी. उन्होंने कहा कि आठ मई, 2019 को अदालत ने गौर किया कि जब सीबीआई के पास अपनी इच्छा से जांच करने का स्वतंत्र अधिकार एवं शक्तियां हैं, ऐसा करना उनके विवेक पर है तो ऐसे आवेदन अदालत के समक्ष अब भी क्यों दायर किये जा रहे हैं.
उन्होंने कहा, कानूनी राय लेने के बाद, सीबीआई ने चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, राउज एवेन्यू कोर्ट्स, नयी दिल्ली की अदालत में यह कहते हुए आवेदन दायर किया, गया कि सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच के लिए, सीबीआई को अदालत की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है और इस संबंध में अदालत को पूर्व सूचना देना काफी होगा. प्रवक्ता ने कहा कि बोफोर्स मामले में जांच जारी रहेगी. एजेंसी की ओर से यह प्रतिक्रिया तब आयी है जब उसने राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स रिश्वत मामले में आगे की जांच की अनुमति मांगने के अपने आवेदन को दिल्ली की अदालत से वापस ले लिया.