मुंबई : पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या मामले में आज आरोपी सज्जाद को मुंबई की सेशन कोर्ट सजा सुनाएगी. 2012 में हुई पेशे से वकील और तैराक पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या कांड में कोर्ट ने 30 जुन को चौकीदार सज्जाद मुगल को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने सज्जाद को दोषी करार देते हुए कहा कि उन्होंने पल्लवी के साथ पहले जबरदस्ती की और फिर विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी.
* क्या है मामला
गौरतलब है कि पुरकायस्थ की 2012 में उपनगरीय वडाला में उनके फ्लैट में हत्या कर दी गई थी. ‘ हिमालयन हाइट्स ‘ बिल्डिंग में चौकीदार के रुप में नियुक्त 22 वर्षीय मुगल को हत्या, छेडछाड और आपराधिक अनाधिकार प्रवेश का दोषी पाया गया. मुगल को दोषी करार देते हुए सत्र न्यायाधीश विरुशाली जोशी ने कहा, ‘ तुम्हारे खिलाफ हत्या, छेडछाड और आपराधिक अनाधिकार प्रवेश का आरोप साबित हो गया है. इसके बाद आरोपी ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की.’
बहरहाल, विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने अदालत से आग्रह किया कि दलीलों और सजा सुनाने के लिए आगे कोई तिथि दी जाए. इसके बाद न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 3 जुलाई के लिए स्थगित कर दी थी. गौरतलब है कि आरोपी ने पल्लवी की 8 अगस्त 2012 को तब हत्या कर दी थी जब उन्होंने :पल्लवी: अपने प्रति उसकी :मुगल: हरकतों का प्रतिरोध किया था.