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CBI vs CBI : सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा से कहा, जल्दी जवाब दाखिल करें, मंगलवार की सुनवाई नहीं टलेगी

Updated at : 19 Nov 2018 1:03 PM (IST)
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CBI vs CBI : सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा से कहा, जल्दी जवाब दाखिल करें, मंगलवार की सुनवाई नहीं टलेगी

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा से कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सीवीसी की रिपोर्ट पर वह ‘जल्द से जल्द’ जवाब दें . कोर्ट ने कहा कि अधिकार छीनने के सरकारी आदेश के खिलाफ सीबीआई निदेशक की याचिका पर मंगलवार को तय सुनवाई स्थगित नहीं होगी. […]

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा से कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित सीवीसी की रिपोर्ट पर वह ‘जल्द से जल्द’ जवाब दें . कोर्ट ने कहा कि अधिकार छीनने के सरकारी आदेश के खिलाफ सीबीआई निदेशक की याचिका पर मंगलवार को तय सुनवाई स्थगित नहीं होगी. आज आलोक वर्मा को सीवीसी की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करना था.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ आरोपों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट काफी विस्तृत है और इसके निष्कर्षो में कुछ ‘अनुकूल’ और कुछ ‘बहुत ही प्रतिकूल’ हैं जिनकी आयोग द्वारा आगे जांच करने की आवश्यकता है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की गोपनीय रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में आलोक वर्मा को देने का आदेश दिया है.

साथ ही उनसे सोमवार तक सीलबंद लिफाफे में ही इस पर जवाब मांगा है.इस मामले में अब मंगलवार को आगे सुनवाई की जायेगी. आलोक वर्मा के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन ने कहा कि सीवीसी की रिपोर्ट पर वह 19 नवंबर को अपना जवाब दाखिल कर देंगे. पीठ ने कहा, ‘‘जैसे ही हमारे पास आपका (वर्मा) जवाब होगा, हम इस पर निर्णय लेंगे.’ शीर्ष अदालत आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करके अवकाश पर भेजने के सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली सीबीआई प्रमुख की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. आलोक वर्मा पर जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने आरोप लगाये थे जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.

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