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सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स मामले में सीबीआई की अपील खारिज की

Updated at : 02 Nov 2018 1:03 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स मामले में सीबीआई की अपील खारिज की

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स घोटाला मामले में हिन्दुजा बंधुओं समेत सभी आरोपियों को आरोप मुक्त करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बोफोर्स मामले में हाई कोर्ट […]

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नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स घोटाला मामले में हिन्दुजा बंधुओं समेत सभी आरोपियों को आरोप मुक्त करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बोफोर्स मामले में हाई कोर्ट द्वारा हिन्दुजा बंधुओं को आरोप मुक्त किये जाने के खिलाफ अपील दायर करने में हुई देरी के संबंध में सीबीआई ने जो आधार बताए हैं उससे वह संतुष्ट नहीं है.

पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अधिवक्ता अजय अग्रवाल की याचिका लंबित है और सीबीआई अपनी सभी दलीलें उसमें दे सकती है. भारत और बोफोर्स तोपों का निर्माण करने वाली स्वीडन की कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 24 मार्च, 1986 को 155 एमएम के 400 हॉवित्जर तोपों की खरीद का सौदा हुआ था.

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