कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने आज माकपा के वरिष्ठ नेता वी एस अच्युतानंदन की सौर पैनल मामले की जांच सीबीआई से करवाने की अनुरोध वाली याचिका पर सुनवायी चार सप्ताह के लिए टाल दी.
याचिकाकर्ता ने इसके साथ ही एक ऐसी जांच की भी मांग की है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय, कंपनी मामलों के विभाग और आयकर विभाग शामिल हों. मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति रामचंद्र मेनन की खंडपीठ ने महाधिवक्ता के पी दंडपाणि के अनुरोध के बाद मामले की सुनवायी चार सप्ताह बाद करना तय किया.
इससे पहले जब यह मामला सुनवाई के लिए आया था तो सरकार ने आज अपना बयान दाखिल करने का भरोसा दिलाया था. बहरहाल, आज कोई बयान दाखिल नहीं किया गया और महाधिवक्ता ने इसके लिए और समय मांगा जिसके बाद मामले की सुनवायी चार सप्ताह के लिए टाल दी गयी. अच्युतानंदन के अनुसार न्याय प्रदान करने के तंत्र में जनता का विश्वास उत्पन्न करने के लिए सौर पैनल मामले में निष्पक्ष जांच की जरुरत है.