एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम, कार्ति को सात अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत
Updated at : 10 Jul 2018 11:17 AM (IST)
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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल – मैक्सिस धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी . चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिले गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. चिदंबरम ने 30 मई को अदालत से इस मामले में गिरफ्तारी पर संरक्षण देने का […]
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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल – मैक्सिस धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी . चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को मिले गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है.
Aircel-Maxis case: Enforcement Directorate has filed a detailed reply in the case and opposed P Chidambaram's anticipatory bail pic.twitter.com/CY2R3tyoxU
— ANI (@ANI) July 10, 2018
चिदंबरम ने 30 मई को अदालत से इस मामले में गिरफ्तारी पर संरक्षण देने का अनुरोध किया था और कहा था कि इस मामले के सभी साक्ष्यों की प्रकृति दस्तावेजी लगती है और वो पहले से मौजूदा सरकार के पास हैं. इसके अलावा , उनसे कुछ और बरामद नहीं किया जाना है.
अदालत ने टूजी स्पेक्ट्रम मामले से जुड़े एयरसेल – मैक्सिस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा क्रमश: 2011 और 2012 में दर्ज दो मामलों में कार्ति को आज तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था. यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेस लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने से जुड़ा है.
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