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केंद्र ने खनन लीज के 63,395 लंबित मामलों को मंजूरी देने को कहा

नयी दिल्ली: खनन स्वीकृतियां जारी करने की धीमी प्रगति से खफा केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे 60,000 से अधिक आवेदनों को बिना और देरी के मंजूरी दें.खान मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा व तमिलनाडु में 63,395 खनिज […]

नयी दिल्ली: खनन स्वीकृतियां जारी करने की धीमी प्रगति से खफा केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे 60,000 से अधिक आवेदनों को बिना और देरी के मंजूरी दें.खान मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा व तमिलनाडु में 63,395 खनिज रियायत आवेदन लंबित हैं. हमने इन राज्यों से कहा है कि आवेदनों को तय समयावधि में मंजूरी दी जाए. मंत्रालय ने इन राज्यों से पहले ही कह रखा है कि इन मामलों को निपटाने के लए खान एवं खनिज विकास एवं नियमन कानून (एमएमडीआर एक्ट) के प्रावधानों को लागू किया जाए.

अधिकारी ने इस बात पर चिंता जताई कि कुल आवेदनों में से 42,861 खनन लीज, 19,891 संभावना लाइसेंस (पीएल) तथा 643 टोह परमिट (आरपी) के लिए हैं. नियमों के तहत आरपी के लिए आवेदनों को छह महीने में तथा पीएल के लिए आवेदनों को नौ महीने में निपटाया जाना था.

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