अहमदाबाद:वोट डालने के बाद भाजपा का चुनाव चिह्न् ‘कमल’ दिखाने और भाषण देने के बाद आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में फंसे भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को राहत मिलती दिख रही है.
गुजरात पुलिस ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में पाया है कि मोदी ने 100 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर भाषण दिया था. अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मोदी के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (1)(ए) और आइपीसी की धारा 144 के उल्लंघन के मामले में सिर्फ एक एफआइआर दर्ज हुई है.
उन्होंने कहा, ‘धारा 144 के आरोपों के तहत मोदी को मुकदमे का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि मीडियाकर्मियों और आम लोगों को मोदी ने बुलाया था. मोदी ने किसी को एसएसएस या निमंत्रण भेजकर नहीं बुलाया था. उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना भी जरूरी नहीं है.’